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Tuesday, 2 June 2020

Unlock 1: नए अपडेट के साथ जारी हुईं लखनऊ के लिए गाइडलाइंस, 30 जून तक मानने होंगे ये नियम Unlock 1: Guidelines for Lucknow released with new updates, these rules will have to be accepted by June 30

News By: SANDEEP SINGH

Unlock 1: नए अपडेट के साथ जारी हुईं लखनऊ के लिए गाइडलाइंस, 30 जून तक मानने होंगे ये नियम--Unlock 1: Guidelines for Lucknow released with new updates, these rules will have to be accepted by June 30


Unlock 1: नए अपडेट के साथ जारी हुईं लखनऊ के लिए गाइडलाइंस, 30 जून तक मानने होंगे ये नियम
Old Lucknow


जिलाधिकारी ने जारी की नई गाइडलाइन
लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 30 जून 2020 तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. नए अपडेट के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में समस्त गतिविधियां बंद रहेंगी, तो बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा सिटी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है और एक जिले से दूसरे जिले भी बसों को जाने की छूट दे दी गयी है.

साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि बस अड्डे और बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा. वहीं, ऑटो, थ्री व्हीलर और टैक्सी को भी चलने की छूट होगी. इस दौरान केवल परमिट वाले वाहन ही सड़कों पर चलेंगे. जबकि सरकारी तय मानक के हिसाब से ही थ्री व्हीलर, ऑटो और टैक्सी में लोग बैठेंगे. यही नहीं, पंजीकृत और वैध बरात घर खोले जा सकेंगे. हालांकि शादी से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.



यूपी 8361 पर पहुंचे कोरोना मामले


  • लखनऊ. कोरोना वायरस की महामारी (Coronavirus Epidemic) से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. जबकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 (Unlock 1) नाम दिया है. इसके साथ सभी राज्‍य अपने अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं. इस कड़ी में उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन सूबे की राजधानी को लेकर सरकार ज्‍यादा चिंतित और कुछ नए अपडेट के साथ लखनऊ के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं.

जिलाधिकारी ने जारी की नई गाइडलाइन
लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 30 जून 2020 तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. नए 
अपडेट के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में समस्त गतिविधियां बंद रहेंगी, तो बफर जोन में केवल आवश्यक
 वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा सिटी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है और एक जिले से
 दूसरे जिले भी बसों को जाने की छूट दे दी गयी है.

साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि बस अड्डे और बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा. वहीं, ऑटो,
 थ्री व्हीलर और टैक्सी को भी चलने की छूट होगी. इस दौरान केवल परमिट वाले वाहन ही सड़कों पर चलेंगे. 
जबकि सरकारी तय मानक के हिसाब से ही थ्री व्हीलर, ऑटो और टैक्सी में लोग बैठेंगे. यही नहीं, पंजीकृत 
और वैध बरात घर खोले जा सकेंगे. हालांकि शादी से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.


यूपी 8361 पर पहुंचे कोरोना मामले
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 296 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोविड-19 
(COVID-19) से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8361 हो गई है. जबकि राज्य में कोरोना वायरस के
 संक्रमण से अब तक 222 लोगों की मौत हो चुकी है.हालांकि राहत की बात ये है कि राज्य में अब तक 
5030 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.


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